अब आबकारी विभाग खुद बनाएगा वाहन पास

बिलासपुर। जिले में आने वाले वाहनों से टोल बैरियरों पर वसूली का कार्य खुली बोली के तहत एक कंपनी को तो सौंप दिया गया है, लेकिन कंपनी द्वारा औपचारिकताएं पूरी नहीं करने के कारण आबकारी एवं कराधान विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत विभाग ने वाहनों के त्रैमासिक, वार्षिक और छह मासिक रियायती पास बनाने के अधिकार अपने पास रखे हैं। अब कंपनी उक्त पास नहीं बनाएगी। इसके लिए कराधान अधिकारी बहुउद्देशीय पड़ताल नाका स्वारघाट, सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त को ही जिम्मेवारी सौंपी गई है। विभाग ने रियायती पास बनाने शुरू भी कर दिए हैं।
जानकारी के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग ने जिले के गरामोड़ा, सेला मोड़ा, ग्वालथाई और नयनादेवी टोल बैरियरों की खुली निलामी की है। निलामी के बाद ठेकेदार औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहे। इसके चलते विभाग को सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त बिलासपुर विवेक महाजन बताया कि ठेकेदार कंपनी ने अभी तक मई महीने की लाइसेंस फीस जो लगभग 1.54 करोड़ रुपये बनती है नहीं दी है। यह फीस हर महीने की 20 तारीख को ली जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी औपचारिकताएं हैं जो कंपनी पूरी नहीं कर पा रही। ऐसे में विभाग ने रियायती पास जारी करने के अधिकार अपने पास रख लिए हैं। ऐसे में 25 मई के बाद कंपनी द्वारा बनाए गए पास आगामी आदेशों तक मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक आबकारी व कराधान आयुक्त बिलासपुर के कार्यालय के दूरभाष नंबर 01978-222309 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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